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*रायपुर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर स्कूल और आंगनबाड़ी के आसपास तंबाकू बिक्री करने वालोंपर लगातार कार्यवाही जारी* *भविष्य में COTPA Act के प्रावधानों का पालन करने की समझाइश*

स्टेट हेड महेन्द्र सोनवानी की रिपोर्ट।

रायपुर, 05 मार्च 2026/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्य से तिल्दा नेवरा में COTPA Act (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 9 चालान किए गए तथा दुकानदारों से 900 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई।
एसडीएम तिल्दा नेवरा श्री आशुतोष देवांगन के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में अनीश ठाकुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं पालिका कर्मचारी शामिल रहे।
आम नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की गई है कि वे COTPA Act के प्रावधानों का पालन करें तथा स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें, ताकि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।

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