GPM : जिले में मकान मालिकों के लिए किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य* *जन सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने कलेक्टर ने जारी किए आदेश*

NM भारत न्यूज (एजेंसी)
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 4 अगस्त 2026/ जिले में नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विजय दयाराम के. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नगरीय क्षेत्रों एवं नगर के बाहर के क्षेत्रों में मकान मालिकों द्वारा किराएदारों का स्थानीय थाना में पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें बिना सत्यापन के किराए पर रहने वाले व्यक्तियों के कारण अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों की आशंका व्यक्त की गई है।
जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को किराएदार का पूरा विवरण संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को किराए पर नहीं रखा जा सकेगा। वर्तमान में रह रहे किराएदारों का भी सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। मकान मालिकों को किराएदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं पहचान पत्र की जानकारी थाना में दर्ज करानी होगी तथा किराएदार के आने-जाने अथवा निवास में किसी भी परिवर्तन की सूचना भी तत्काल पुलिस को देनी होगी। वहीं किराएदारों को भी अपने आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर देने की अपील की गई है।
कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा अथवा आगामी आदेश तक लागू रहेगा।




