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ब्रेकिंग न्यूज़ | कोरबा 37.26 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच निलंबित

 

NM भारत न्यूज (एजेंसी)

पोड़ी उपरोड़ा/कोरबा। जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरसिया की सरपंच श्रीमती हेमलता बघेल को गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं पदीय दायित्वों के दुरुपयोग के आरोपों के चलते अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, ग्रामवासियों द्वारा सरपंच के विरुद्ध वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन एवं बैंक खाते के विवरण के अनुसार यह पाया गया कि तत्कालीन सचिव रविन्द्र कुमार सिंह के साथ संयुक्त हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत के शासकीय खाते से 37 लाख 26 हजार रुपये की निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि नियमों के विरुद्ध सरपंच के निजी बचत खाते में स्थानांतरित की गई।

आदेश में इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता, गबन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के वित्तीय एवं लेखा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40(1)(क) के तहत पद से पृथक करने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। संबंधित कारण बताओ नोटिस पूर्व में जारी कर आरोपपत्र की तामील कराई जा चुकी है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनोज कुमार बंजारे ने आदेश में कहा है कि सरपंच के पद पर बने रहने से पंचायत के कार्य, अभिलेख एवं निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए धारा 39(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के किसी भी शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी तथा पंचायत के सभी शासकीय प्रभार, अभिलेख एवं सामग्री संबंधित अधिकृत अधिकारी को तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश 10 जुलाई 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी उपरोड़ा द्वारा जारी किया गया है।

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